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𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : सुरक्षा की दृष्टि से मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने पर पूर्णतया प्रतिबंध-जिलाधीश

ड्रोन उड़ाने पर पूर्णतया प्रतिबंध यमुनानगर DIGITAL DESK  ||   जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला में गत दिवस से अगले आदेश तक मानव र…

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ड्रोन उड़ाने पर पूर्णतया प्रतिबंध



यमुनानगर DIGITAL DESK  ||
  जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला में गत दिवस से अगले आदेश तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए है।


जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए  पूरे जिला यमुनानगर में सभी प्रकार के ड्रोन कैमरा, ग्लाइडर और मानव रहित विमान प्रणाली (सुरक्षा उद्देश्य के लिए पुलिस विभाग/सीआईडी ड्रोन को छोडक़र) के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।

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