मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सरकार करवा रही है अयोध्या धाम की यात्रा
मुख्यमंत्री 26 मार्च को अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी को अयोध्या धाम के लिए करेंगे रवाना
यमुनानगर DIGITAL DESK - हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना राAज्य के बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है, जिसका उद्देश्य उन्हें देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, वाराणसी, अमृतसर, कटरा (वैष्णो देवी) और अजमेर शरीफ की सुलभ यात्रा कराना है।
अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 26 मार्च 2026 को अयोध्या धाम जाने के लिए बीपीएल परिवारों से संबंधित पात्र वरिष्ठ नागरिक रविवार 22 मार्च तक सरल पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या धाम जाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेलगाड़ी को अंबाला जंक्शन से अयोध्या धाम के लिए रवाना करेंगे। यमुनानगर जिला के तीर्थ यात्रियों के लिए रेलगाड़ी बृहस्पतिवार 26 मार्च को दोपहर बाद 2 बजे अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी। इस योजना के तहत सरकार यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था अपने स्तर पर करती है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र, शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। उन्होंने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु और 1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक अपने जीवनसाथी को मुफ्त साथ ले जा सकते हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति को पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के पात्र नागरिक भी अपने जीवनसाथी को मुफ्त ले जा सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में सहायक को भुगतान के आधार पर साथ ले जा सकते हैं। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है और हर तीन वर्ष में एक बार ही इसका लाभ लिया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक या शारीरिक सीमाओं के कारण कोई भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा कर 22 मार्च 2026 दोपहर एक बजे तक जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय के सम्पर्क नम्बर 7889802840 व 9050765401 पर अपने सरल पोर्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ सम्पर्क कर सकते है।
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